Bhagyalaxmi Yojana मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों के शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। इन योजनाओं में से एक है भाग्यलक्ष्मी योजना। इस योजना के तहत, परिवारों को उनकी बेटियों के लिए 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना उन परिवारों के लिए विशेष है जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है। यदि आपके परिवार में एक बेटी पैदा होती है और आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करना होगा।
इस योजना के तहत, सरकार बेटी के जन्म के समय उसके नाम पर 50,000 रुपये का बांड जारी करती है। यह राशि बेटी के 21 वर्ष की होने पर 2 लाख रुपये हो जाती है। इसके अलावा, सरकार जन्म के समय 5100 रुपये नकद भी देती है। यह योजना बालिका हत्या को रोकने और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई है। योजना के तहत, बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।
भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें
इस योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन करने के लिए, आपको अपनी बेटी के जन्म के बाद जल्द से जल्द निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास कार्यालय से संपर्क करना होगा। आपको वहां से आवेदन पत्र मिलेगा। आवेदन पत्र में माता-पिता के आधार कार्ड, राशन कार्ड, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक विवरण और फोटो जैसी जानकारी देनी होगी। सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद, आपको इस योजना के लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे।