Mukhymantri Awasiya Bhu-Adhikar Yojana मध्य प्रदेश सरकार गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवासीय प्लॉट उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना चला रही है. इस योजना के तहत जिन गरीब परिवारों के पास अपना घर नहीं है और उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ता है, उन्हें मुफ्त में जमीन दी जाएगी. इस जमीन पर वे अपना खुद का घर बना सकेंगे और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकेंगे. साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ-साथ समाज में एक अच्छी पहचान बना सकेंगे. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को इस योजना का विशेष लाभ मिलेगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदक का आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
पात्रता
आवेदक परिवार के पास कोई स्वतंत्र आवास न होना चाहिए.
आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए.
आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन ही होनी चाहिए, तभी वे पात्र होंगे.
आवेदक के परिवार में से कोई भी व्यक्ति आयकर दाता या सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए.
आवेदक का नाम उस स्थान पर होना चाहिए जहां वह जमीन का प्लॉट चाहता है और उसका नाम 1 जनवरी 2021 तक मतदाता पहचान पत्र सूची में दर्ज होना चाहिए.
आवेदन कैसे करे
मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद आपको आवेदन विकल्प का चयन करना होगा, फिर आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आपका जिला, तहसील, पटवारी हल्का, गांव का नाम आदि दर्ज करना होगा. इसके बाद आवेदन पत्र जमा करना होगा. फिर यदि आपका आवेदन पत्र ग्राम पंचायत, पटवारी, तहसीलदार द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना के लिए पात्र पाया जाता है, तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा।