Pradhanmantri Mandhan Yojana भारत सरकार ने संगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। श्रमिकों को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है। ऐसे में वे पैसे नहीं बचा पाते हैं। इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने पीएम मानधन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जब श्रमिक 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, तो उन्हें सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी। पेंशन का लाभ पाने के लिए श्रमिकों को इस योजना में आवेदन करना होगा और जब आप 60 वर्ष पूरे कर लेंगे, तो आपको हर महीने लगभग 3 हजार रुपये की पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। यदि आप इससे संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं, तो पढ़ें पूरी खबर।
प्रधानमंत्री मानधन योजना क्या है
जैसा कि हमने बताया है, पीएम मानधन श्रम योजना के तहत 60 वर्ष के बाद आवेदक को हर महीने 3000 रुपये की पेंशन दी जाती है। लेकिन पेंशन का लाभ पाने के लिए आपको पहले निवेश करना होगा और यह योजना LIC के तहत संचालित की जा रही है। इसलिए आपको LIC कार्यालय जाकर प्रीमियम देना होगा। हालांकि, यह योजना विशेष रूप से श्रमिकों के लिए तैयार की गई है। शर्त के अनुसार केवल उन्हीं लोगों को इस योजना में आवेदन कर सकते हैं, जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच है।
इस योजना के लाभ क्या हैं
मानधन योजना का लाभ केवल श्रमिकों को ही प्रदान किया जाएगा। निवेश करने के बाद आपको हर महीने 3 हजार रुपये तक की पेंशन मिलेगी। जितना अधिक आप निवेश करेंगे, उतनी ही अधिक पेंशन आपको हर महीने मिलेगी। इसके अलावा, यदि लाभार्थी किसी कारण से मर जाता है, तो उसकी पत्नी को आदि पेंशन यानी 1 हजार 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यदि बीमाधारक की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी नियमित प्रीमियम देकर इस पेंशन का लाभ उठा सकती है।
पैसा निकालने के क्या नियम हैं
यदि आप इस योजना में बीच में निवेश करना बंद कर देते हैं, तो आपको इसके कुछ नियमों के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप इस योजना से 10 वर्ष से पहले पैसा निकालते हैं, तो आपको बचत खाते की दर से राशि प्रदान की जाएगी। यदि आप 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले योजना में निवेश करना बंद कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में लाभार्थियों को संचित ब्याज के रूप में बचत बैंक में जो भी योगदान दिया जाता है, वह प्रदान किया जाता है।
इस योजना में आवेदन कैसे करें
जो लोग श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपने निकटतम जन सेवा केंद्र जाना होगा। इसके बाद आपको सीएससी अधिकारी के साथ इस योजना का फॉर्म भरना होगा। फिर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, जिसमें आपको सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको सीएससी केंद्र पर आवश्यक दस्तावेजों के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, ईमेल आईडी, पत्राचार पता और पासपोर्ट साइज फोटो के साथ आवेदन पत्र करना होगा। कुछ समय बाद आपको आवेदन पत्र का प्रिंट आउट दिया जाएगा, जिसे आपको सुरक्षित रखना होगा और हाँ आपको इस योजना के तहत निवेश करना चाहते हैं तो उस राशि का भुगतान करना होगा। तो आप इस तरह से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।